ऑटो और दोपहिया वाहनों में यात्रियों की संख्या अधिक होने पर कोई बीमा कवर उपलब्ध नहीं होगा। इसके साथ ही अगर आप बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाते हैं, और ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इस पर कोई बीमा क्लेम उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
सड़कों पर वाहनों की संख्या में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या भी बढ़ रही हैं। यातायात उल्लंघन की घटनाओं को कम करने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा कई कड़े कदम उठाए गए हैं। जिनमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने के अलावा, अदालत के निर्देश के अनुसार, बीमा दावों के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियम 1 अप्रैल, 2022 से बीमा कंपनियों और परिवहन विभागों द्वारा लागू हो गए हैं। इन नए नियमों के अनुसार अगर आपने नीचे दी गई कोई भी गलती की है, तो आपको कोई बीमा क्लेम या लाभ नहीं प्राप्त होने वाला है।
ओवरलोडिंग व हेलमेट
ऑटो और दोपहिया वाहनों में यात्रियों की संख्या अधिक होने पर कोई बीमा कवर उपलब्ध नहीं होगा। इसके साथ ही अगर आप बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाते हैं, और ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इस पर कोई बीमा क्लेम उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। सड़क के गलत साइड पर वाहन चलाने वालों को कोई मुआवजा दिया जाएगा। बात साफ है, अगर आप गलत दिशा में वाहन चलाते पाए गए और आप किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो दुर्घटना के बाद कोई मामला भी दर्ज नहीं किया जा सकता है।
नशे में व मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लिए कोई बीमा कवर नहीं होगा और किसी भी दुर्घटना के मामले में ऐसे ड्राइवरों को किसी भी नुकसान के लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा। इतना ही नहीं अगर वाहन चालक मोबाइल पर बात करते हुए पाया गया तो भी बीमा कंपनी क्लेम के लिए देय नहीं है, भले ही वह हेलमेट पहने हो या सही दिशा में गाड़ी चला रहा हो।
ओवर स्पीडिंग
इसके साथ ही अगर आप बहुत तेज गति से वाहन चला रहे है।, और ऐसे में आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो भी तेज गति से वाहन चलाने पर सभी दंड लागू होंगे। ध्यान दें, कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त मामलों में सजा से बचने का प्रयास करता है, तो उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। वहीं उपरोक्त उल्लंघनों में कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार कोई संबंधित अधिकारी कोई कार्रवाई शुरू नहीं करता है, तो उसे बिना किसी सेवा लाभ के तीन साल की अवधि के लिए सेवा से निलंबित कर दिया जाएगा।