Thursday, March 28, 2024

रियर सीट बेल्ट को लेकर बनेगा नया नियम, सरकार ने जारी किया मसौदा

BYD Atto 3 में 12.8 इंच की रोटेटिंग टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग और सात एयरबैग दिए जाएंगे। वहीं भारतीय बाजार मे लॉन्च किए जाने वाले मॉडल को एक पैनोरमिक सनरूफ और ADAS मिल सकता है।

Rear Seat Belt Rule : टाटा मोटर्स के पूर्व चेयरमैन Cyrus Mistry की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। जिसके बाद से रियर सीट बेल्ट को लेकर चर्चा तेज हो गई हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की हैं, कि सीट बेल्ट नहीं पहनने पर कार की पिछली सीट पर बैठने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यानी अगर आप रियर सीट पर बैठकर बिना सीट बेल्ट के ट्रैवल कर रहे हैं, तो चालान आपसे ही वसूला जाएगा।

Rear Seat Belt Mandatory in Delhi
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Morth) ने सभी फ्रंट-फेसिंग सीटों के लिए स्टैंडर्ड सीट बेल्ट रिमाइंडर बनाने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। जिस पर सलाह करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर के बाद टिप्पणियों के आधार पर यह नियम पारित किया जाएगा।

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दस्तावेज़ में कहा गया है कि फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए वार्निंग लाइट और साउंड कार की अन्य फ्रंट-फेसिंग सीटों के लिए भी लागू होगी। फिर कार चाहे पांच सीटर हो या छह व सात सीटर। सभी में इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएग।

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ध्यान दें, कि टाटा समूह के पूर्व सीईओ साइरस मिस्त्री जिनका हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। बिना सीट बेल्ट के पीछे बैठे पाए गए। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल्द ही पीछे की सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया जाएगा। हालांकि, यह नियम पहले से ही लागू था लेकिन किसी ने वास्तव में इस पर ध्यान नहीं दिया।

Rear Seat Belt Mandatory in Delhi
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रियर सीट बेल्ट न पहनने पर कितनी जुर्माने की राशि वयूली जाएगी। इस बात की जानकारी अभी नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि नियम पारित होने के बाद इसका भी खुलासा हो जाएगा।

*वाहन निर्माताओं को जल्द ही कारों में स्टैंडर्ड सुरक्षा सुविधा के रूप में रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर लागू करने होंगे।

*यह नियम तीसरी पंक्ति सहित सभी फ्रंट.फेसिंग सीटों पर लागू होगा।

*यदि पीछे की सीट बेल्ट को नहीं बांधा गया है, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर एक वार्निंग लाइट और वार्निंग साउंड की आवाज़ होगी।

*अगर पिछली सीट पर बैठे यात्री बिना सीट बेल्ट के पाए जाते हैं, तो उन पर जल्द ही जुर्माना लगाया जाएगा।

*सरकार जल्द ही सभी फ्रंट.फेसिंग सीटों के लिए तीन पाइंड सीट बेल्ट भी लागू कर सकती है

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