Thursday, April 18, 2024

अब रियर सीट बेल्ट नहीं पहनी तो कटेगा 1000 रुपये का चालान, दिल्ली सरकार का ऐलान

नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि पहले से ही पिछली सीट पर सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। साइरस मिस्त्री दुर्घटना के दौरान पीछे की सीटों पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। जिसके बाद से ही रियर सीट बेल्ट को लेकर लोगा सतर्क हो गए हैं।

New Traffic Rule in Delhi Rear Seat Belt : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब कारों की पिछली सीटों पर सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीछे की सीट बेल्ट(Rear Seat Belt) नहीं पहनने वालों पर दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस 1,000 का जुर्माना लगाएगी। इस महीने की शुरुआत में एक दुखद कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की मौत के बाद से सीट बेल्ट चर्चा का विषय बन गया है।

बता दें, साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) दुर्घटना के दौरान पीछे की सीटों पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। जिसके बाद से ही रियर सीट बेल्ट को लेकर लोगा सतर्क हो गए हैं। मिस्त्री की दुर्घटना के बाद केंद्र ने पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया।

Rear Seat Belt Mandatory in Delhi
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कारों में रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर पर चर्चा शुरू

इतना ही नहीं सरकार कार निर्माताओं के साथ एक बीपर (Alarm) को शामिल करने के लिए बातचीत कर रही है, बीपर पीछे की सीट वाले यात्री के सीट बेल्ट नहीं पहनने पर अलार्म देगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि, “पहले से ही पिछली सीट पर सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। कार में बीपर अलार्म का काम करेगा जैसे फ्रंट सीट पैसेंजर के लिए आजकल ज्यादात्तर कारों में दिया जाता है।”

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सीट बेल्ट पहनने के बाद सायरन या बीपर बंद हो जाएगा और अगर इसके बाद भी पैसेंजर रियर सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। कुछ जानकारों का कहना है, कि लोगों को खासतौर पर रियर सीट पैसेंजर को विदेश की तरह सीट बेल्ट पहनने के लिए शिक्षित करने की जरूरत है।

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Rear Seat Belt Mandatory in Delhi
Rear Seat Belt Mandatory in Delhi

कारों की सुरक्षा पर सक्रिय सरकार

बता दें, कि दुर्घटना की स्थिति में अगर यात्री ने अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी है, तो यात्री की जान जा सकती है। छह एयरबैग का मतलब है कि पिछली सीट के यात्रियों को भी कवर किया जाएगा। भारत के बड़े शहरों और महानगरों में भी पीछे की सीट पर सीट बेल्ट बांधने की प्रथा बहुत कम है। देखना होगा जुर्माने के बाद लाग इस पर कितना अमल करते हैं।

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