बता दें, 14 जनवरी 2022 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 1 अक्टूबर 2022 के बाद निर्मित M 1 श्रेणी के सभी वाहनों में छह एयरबैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन अब इसे स्थगित कर 2023 में कर दिया गया है।
Airbag Rules : यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने पैसेंजर वाहनों में कम से कम छह एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं। नया नियम अगले साल अक्टूबर यानी 2023 से लागू होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कि ऑटो उद्योग इन दिनों वैश्विक सेमीकंडक्टर चिप की बाधाओं से गुजर रहा है, और हमनें M-1 श्रेणी के सभी वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने वाले प्रस्ताव को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जो 01 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा।

नितिन गडकरी ने कहा कि मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा (लागत और वेरिएंट की परवाह किए बिना) सबसे महत्वपूर्ण है। छह एयरबैग नियम को स्थगित करने के सरकार के फैसले पर टिप्पणी करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने ट्वीट किया है, कि कार में सभी यात्रियों की सुरक्षा उनकी लागत के बावजूद प्राथमिकता है, इसलिए 6 एयरबैग वाली कारें अनिवार्य हैं। लेकिन हर कोई इनकी कीमत वहन नहीं कर सकता तो क्या क्या गडकरी जी सरकार से सब्सिडी देने के लिए कहेंगे।
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बता दें, 14 जनवरी 2022 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 1 अक्टूबर 2022 के बाद निर्मित M1 श्रेणी के सभी वाहनों में छह एयरबैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन अब इसे स्थगित कर 2023 में कर दिया गया है। वहीं टाटा के पूर्व चेयरमैन Cyrus Mistry की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद रियर सीट बेल्ट पर भी चर्चा तेजी से शुरू हो गई है। कुछ शहरों में रियर सीट बेल्ट को अनिवार्य कर दिया गया है, और कुछ शहरों में रियर सीट बेल्ट न पहनने पर चालान का भी प्रवाधान है।
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ध्यान दें, कि ओडिशा सरकार चार पहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य करने जा रही है और नियम का पालन न करने पर ड्राइवरों को भारी जुर्माना के साथ दंडित भी किया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 194 में सीट बेल्ट अनिवार्य पहनना अनिवार्य है, और सेक्शन की उप-धारा 1 में कहा गया है कि जो कोई भी बिना सीट बेल्ट पहने मोटर वाहन चलाता है या यात्रियों को सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनाता है, उसे दंड दिया जाना चाहिए।
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